Bail granted to former RTO constable: 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपये नकद मामले में सौरभ शर्मा को जमानत मिली

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए भोपाल के जंगल में 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपये नकद मिलने के मामले में आरोपित परिव
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए भोपाल के जंगल में 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपये नकद मिलने के मामले में आरोपित परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति अजय कुमार निरंकारी की एकलपीठ ने सौरभ शर्मा की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए उसे 10 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की स्थानीय जमानत पर रिहा करने के निर्देश दिए हैं। यह मामला पिछले कुछ समय से सुर्खियों में रहा है और अब सौरभ शर्मा को जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। सौरभ शर्मा को 10 फरवरी, 2025 से न्यायिक हिरासत में रखा गया था, और अब लगभग 18 महीने जेल में बिताने के बाद उसे जमानत मिली है। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि उसके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्रवाई जारी रहेगी।
सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष यह तथ्य पेश किया गया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। ट्रायल कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि सौरभ शर्मा की हिरासत जारी रखने की आवश्यकता नहीं रह गई है। इस मामले में अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि दर्ज अपराध में अधिकतम सात वर्ष तक की सजा का प्रविधान है, जबकि सौरभ शर्मा ने पहले ही 18 महीने जेल में बिता लिए हैं। इसके अलावा, निकट भविष्य में ट्रायल पूरा होने की संभावना नहीं होने को भी जमानत के पक्ष में एक महत्वपूर्ण आधार माना गया।
















