Professor BB Goyal denied bail: पत्नी की हत्या के मामले में जेल में बिताए सात महीने

चंडीगढ़ से मिली जानकारी के अनुसार, पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीबी गोयल की जमानत अर्जी को जिला अदालत ने खारिज कर दिया है। वे अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में
चंडीगढ़ से मिली जानकारी के अनुसार, पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीबी गोयल की जमानत अर्जी को जिला अदालत ने खारिज कर दिया है। वे अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में पिछले सात महीने से जेल में बंद हैं। यह उनकी दूसरी बार जमानत के लिए की गई अर्जी थी। उनके वकील ने अदालत में दलील दी कि पुलिस ने उन्हें इस मामले में गलत तरीके से फंसाया है और निष्पक्ष जांच नहीं की गई। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस ने ब्रेन मैपिंग टेस्ट के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया, जबकि कानून के अनुसार इस टेस्ट को सबूत नहीं माना जा सकता। वकील ने अदालत को बताया कि प्रो. गोयल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है जो उनकी हत्या में संलिप्तता को साबित करे। इस पर सरकारी वकील ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर प्रो. गोयल के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया साबित होते हैं। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत देने से इनकार कर दिया।
यह मामला नवंबर 2021 का है, जब दिवाली की रात को प्रो. गोयल की पत्नी सीमा गोयल का शव पंजाब विश्वविद्यालय के कैंपस में बरामद हुआ था। प्रारंभिक जांच में पता चला कि उनकी गला दबाकर हत्या की गई थी। पुलिस ने चार साल तक इस रहस्यमय केस को सुलझाने में कठिनाई का सामना किया, लेकिन अंततः पालीग्राफ टेस्ट और ब्रेन इलेक्ट्रिकल आसिलेशन सिग्नेचर टेस्ट (बीईओएस) के आधार पर प्रो. गोयल को गिरफ्तार किया गया। इस मामले ने समाज में काफी हलचल मचाई है और कई लोग इस पर अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। प्रो. गोयल की गिरफ्तारी के बाद से उनके परिवार और दोस्तों ने भी इस मामले में अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं।
















