Court decisions in Ranchi: रांची में कोर्ट के 6 अहम फैसले

रांची की विभिन्न अदालतों में सोमवार को कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई हुई, जिसमें वकीलों के आंदोलन से लेकर वन भूमि घोटाले के आरोपी की जमानत खारिज होने तक के माम
रांची की विभिन्न अदालतों में सोमवार को कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई हुई, जिसमें वकीलों के आंदोलन से लेकर वन भूमि घोटाले के आरोपी की जमानत खारिज होने तक के मामले शामिल हैं। जिला बार एसोसिएशन ने एसडीओ कोर्ट द्वारा अधिवक्ताओं को जारी कारण बताओ नोटिस के विरोध में न्यायिक कार्य से दूर रहने का निर्णय लिया। इस संबंध में बार भवन में आयोजित आम सभा में अधिवक्ताओं ने सर्वसम्मति से इस नोटिस को अधिवक्ता समुदाय की गरिमा के प्रतिकूल बताते हुए आंदोलन का निर्णय लिया। संजय विद्रोही ने कहा कि जब किसी के खिलाफ शिकायत मिलती है तो पहले उसकी जांच की जानी चाहिए, न कि सीधे नोटिस भेजा जाना चाहिए। इसके अलावा, बार एसोसिएशन ने यह भी स्पष्ट किया कि आम सभा के निर्णय का उल्लंघन करने वाले अधिवक्ताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
दूसरी ओर, एनआईए कोर्ट ने ISIS से जुड़े आरोपी फैजान अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि एनआईए की जांच में आरोपित के ISIS समर्थक ऑनलाइन नेटवर्क और युवाओं को कट्टरपंथ की ओर प्रेरित करने के संबंध में पर्याप्त सामग्री मिली है। फैजान 20 जुलाई 2023 से न्यायिक हिरासत में है और अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि उसकी जमानत याचिका पहले झारखंड हाई कोर्ट भी खारिज कर चुकी है। इसके अलावा, बोकारो वन भूमि घोटाला मामले में भी अदालत ने आरोपित शैलेश कुमार सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी, यह कहते हुए कि मामले की जांच अभी जारी है और आरोपित की महत्वपूर्ण भूमिका सामने आती है।
















