Court Orders Police to Preserve CCTV Footage: NEET प्रदर्शन मामले में अदालत सख्त, पुलिस को CCTV फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश

नई दिल्ली में 20 जुलाई को नीट परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मामले में अदालत ने सख्त आदेश जारी किया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथ
नई दिल्ली में 20 जुलाई को नीट परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मामले में अदालत ने सख्त आदेश जारी किया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कौतुक भारद्वाज ने संसद मार्ग थाना प्रभारी (एसएचओ) को निर्देश दिया कि वह संबंधित सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखें। अदालत ने कहा कि इस फुटेज को संरक्षित कर अगली सुनवाई पर इसकी अनुपालन रिपोर्ट पेश की जाए। यह आदेश उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें दिल्ली पुलिस आयुक्त, अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) के अधिकारियों और सैकड़ों अज्ञात सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है। याचिका में प्रदर्शन के दौरान अवैध बल प्रयोग और अन्य आपराधिक कृत्यों के आरोप लगाए गए हैं।
अदालत ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता अभिजीत आनंद और उनके ट्रस्ट से यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि इस मामले में याचिका दायर करने का उनका कानूनी अधिकार क्या है। इसके साथ ही, अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश का विवरण भी मांगा है, जिसके तहत संसद मार्ग थाना प्रभारी को शिकायत प्राप्त करने का निर्देश दिया गया था। यह मामला तब और गंभीर हो गया जब प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर कथित तौर पर अवैध बल प्रयोग करने के आरोप सामने आए। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को निर्धारित की है।
















