Justice for Ankit Sharma: ताहिर हुसैन को उम्रकैद की सजा, कोर्ट में मचा हंगामा

दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को उम्रकै
दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। यह फैसला सुनाए जाने के बाद कोर्ट रूम में ताहिर हुसैन के परिवार के लोग रोने-चीखने लगे। इस दौरान एक महिला बेहोश भी हो गई, जिससे कोर्ट परिसर में तनाव का माहौल बन गया। यह मामला दिल्ली दंगों के दौरान की घटनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें अंकित शर्मा का शव 26 फरवरी 2020 को चांदबाग क्षेत्र के एक नाले से बरामद किया गया था। कोर्ट ने इस मामले को समाज को झकझोरने वाला बताते हुए कहा कि अंकित को जानवरों की तरह मारा गया और उसके शव को नाले में फेंक दिया गया। कोर्ट ने ताहिर हुसैन को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए कहा कि इस मामले में दोषियों के परिवार द्वारा सजा कम करने की मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता।
बचाव पक्ष ने अदालत में तर्क दिया था कि यह मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में नहीं आता और उन्होंने ताहिर हुसैन तथा अन्य दोषियों की सामाजिक और पारिवारिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए कम सजा देने का अनुरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने सजा पर फैसला सुनाने के लिए 31 जुलाई की तारीख तय की थी। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने ताहिर के घर को दंगों का लॉन्च पैड बताया था, लेकिन अदालत ने इसे चार्ज से संबंधित नहीं माना। अदालत ने कहा कि दोषियों का पहले किसी भी अपराध में शामिल होने का कोई इतिहास नहीं था और उन्हें अनुशासन में रखा जा सकता था।
















