Court Rejects FIR Plea: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जज यशवंत वर्मा पर FIR की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ fir दर्ज करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार ल
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसी याचिकाएं केवल सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए दायर की जाती हैं। यह मामला पिछले साल मार्च में दिल्ली स्थित सरकारी बंगले में आग लगने के दौरान बेहिसाब नकदी मिलने के बाद शुरू हुआ था, जिसके बाद जस्टिस वर्मा विवादों में आ गए थे। इस घटना के बाद संसद में महाभियोग की प्रक्रिया भी शुरू हुई थी, जिसके चलते उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज पद से इस्तीफा दे दिया था। याचिका वकील घनश्याम उपाध्याय ने दायर की थी, जिन्होंने कोर्ट में कहा कि वे खुद एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं। जब कोर्ट ने उनसे पूछा कि क्या वे इस मामले में खुद पार्टी की तरह पेश हो रहे हैं, तो घनश्याम ने हां में जवाब दिया।
याचिका में मुख्य दलील यह थी कि किसी जज का पद से इस्तीफा देना उसे बेहिसाब नकदी से जुड़ी आपराधिक जिम्मेदारी से मुक्त नहीं कर सकता। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से CBI के नेतृत्व में एक स्वतंत्र स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) से जांच कराने का निर्देश मांगा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि यह सब सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश है और वे इस मामले पर सुनवाई करने के इच्छुक नहीं हैं। इस प्रकार, याचिका को खारिज कर दिया गया।















