Jammu and Kashmir: जम्मू-कश्मीर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज भर्ती पेपर लीक मामले में 12 आरोपियों को जमानत

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर की विशेष भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने हाल ही में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज भर्ती पेपर लीक मामले में 12 आरोपितों को नियमित जमा
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर की विशेष भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने हाल ही में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज भर्ती पेपर लीक मामले में 12 आरोपितों को नियमित जमानत देने का निर्णय लिया है। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निरोधक) कश्मीर, तस्लीम आरिफ ने सभी आरोपियों को कड़ी शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने निर्देश दिया कि आरोपितों की तत्काल रिहाई की जाए, जिससे यह मामला एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया है। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच चल रही है।
इस मामले की शुरुआत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा दर्ज की गई एफआईआर संख्या 01/2025 से हुई थी। एसीबी ने भर्ती प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को लेकर यह मामला दर्ज किया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपितों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, 13(2) और भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी, 420, 467, 468 और 471 के तहत कार्रवाई की गई है। यह मामला जम्मू-कश्मीर में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही लड़ाई का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसमें सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
















