Lal Qila Blast Case: लाल किला विस्फोट मामले में 9 आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ी

नई दिल्ली से मिली जानकारी के अनुसार, राउज एवेन्यू स्थित विशेष एनआइए अदालत ने वर्ष 2025 में होने वाले लाल किला कार बम विस्फोट मामले में डॉ. शहीन सईद समेत नौ आरोप
नई दिल्ली से मिली जानकारी के अनुसार, राउज एवेन्यू स्थित विशेष एनआइए अदालत ने वर्ष 2025 में होने वाले लाल किला कार बम विस्फोट मामले में डॉ. शहीन सईद समेत नौ आरोपितों की न्यायिक हिरासत को 12 अगस्त तक बढ़ाने का आदेश दिया है। यह सुनवाई मंगलवार को नवगठित विशेष एनआइए अदालत में हुई, जहां विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आरोपितों की स्थिति की समीक्षा की। आरोपितों में आमिर रशीद मीर, जासिर बिलाल वानी, डा. मुजामिल शकील, डा. आदिल अहमद राथर, डॉ. शहीन सईद, मुफ्ती इरफान अहमद वागे, सोयाब, डॉ. बिलाल नसीर मल्ला और यासिर अहमद डार शामिल हैं। इन सभी आरोपितों को अदालत में पेश किया गया, जहां उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
विशेष अदालत ने अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) द्वारा दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के प्रश्न पर विचार करने का निर्णय लिया है। यह मामला विशेष रूप से संवेदनशील माना जा रहा है, क्योंकि इसमें आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े आरोप हैं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि आरोपितों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद हैं, जिसके आधार पर उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ाया गया है। इस मामले में आगे की सुनवाई 12 अगस्त को होगी, जब अदालत एनआइए द्वारा प्रस्तुत आरोपपत्र पर विचार करेगी।
















