Legal Advocate Murder Case: अधिवक्ता हत्याकांड के आरोपी पर रासुका, 36 साल में दूसरा मामला

मिर्जापुर में अधिवक्ता राजीव सिंह की हत्या के मामले में आरोपी राजेंद्र सोनकर पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) लगाया जाएगा। यह मामला 11 अप्रैल की सुबह का है
मिर्जापुर में अधिवक्ता राजीव सिंह की हत्या के मामले में आरोपी राजेंद्र सोनकर पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) लगाया जाएगा। यह मामला 11 अप्रैल की सुबह का है, जब राजीव सिंह अपने नियमित टहलने के दौरान कटरा कोतवाली क्षेत्र के सद्भावना नगर में बाइक सवार आरोपियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दिए गए थे। इस घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की और राजेंद्र सोनकर को गिरफ्तार किया। यह जिले में रासुका लगाने का दूसरा मामला है, इससे पहले 1990 में ऐसा किया गया था। राजेंद्र सोनकर पर हत्या और हत्या के प्रयास के आठ गंभीर मामले पहले से ही दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि आरोपी की जमानत याचिका कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसके चलते रासुका लगाने का निर्णय लिया गया। इस कदम का उद्देश्य संभावित प्रतिकूल प्रभाव को रोकना और सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखना है।
राजीव सिंह, जो विंध्याचल थाना क्षेत्र के देवरी गांव के पूर्व प्रधान और अधिवक्ता थे, कई वर्षों से सद्भावना नगर कॉलोनी में निवास कर रहे थे। 11 अप्रैल को जब वह सुबह टहलने निकले थे, तब बाइक सवार आरोपियों ने उन पर हमला किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राजेंद्र सोनकर को गिरफ्तार किया, जिसमें उसे पैर में गोली लगी थी। तीन दिन बाद, दूसरे आरोपी इंद्रासन को भी मुठभेड़ के दौरान पकड़ा गया। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने कहा कि रासुका लगाने का निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि आरोपी के जेल से बाहर आने पर कानून-व्यवस्था में कोई बाधा उत्पन्न न हो।
















