No Insurance-No Fuel: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने का निर्देश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया है, जिसके तहत एक नया पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। इस प्रोजे
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया है, जिसके तहत एक नया पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिन वाहनों के पास वैध थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस नहीं है, उन्हें पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। इस पहल के तहत, वाहन मालिकों को अनिवार्य बीमा कवर प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, ताकि सड़क पर चलने वाले सभी वाहनों का बीमा होना सुनिश्चित हो सके। यह कदम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और दुर्घटनाओं के मामलों में पीड़ितों को उचित मुआवजा दिलाने के लिए उठाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें जस्टिस संजय करोल और प्रशांत कुमार मिश्रा शामिल हैं, ने भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि वे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सहयोग से इस पायलट प्रोजेक्ट को विकसित करें। कोर्ट ने सुझाव दिया है कि इस प्रोजेक्ट के लिए ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरों का उपयोग किया जा सकता है, जिससे बिना बीमा वाले वाहनों की पहचान करना आसान हो जाएगा। इस पहल के माध्यम से, सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सड़क पर चलने वाले सभी वाहन बीमित हों, जिससे सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में पीड़ितों को बेहतर सहायता मिल सके।
















