Pakistan imposes restrictions on foreign media: पाकिस्तान में विदेशी मीडिया पर प्रतिबंध, NOC लेना अनिवार्य

पाकिस्तानी सरकार और सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (pok) में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के दमन को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठी आलोचनाओं के बाद विदेशी मीड
पाकिस्तानी सरकार और सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के दमन को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठी आलोचनाओं के बाद विदेशी मीडिया पर कड़े प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। अब मान्यता प्राप्त विदेशी पत्रकारों को इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के बाहर रिपोर्टिंग करने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यह निर्णय पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MOIB) द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइनों के तहत लिया गया है। इसके अनुसार, सभी विदेशी पत्रकारों को पेशेवर रिपोर्टिंग के लिए यात्रा करने से पहले NOC प्राप्त करना होगा। एबटाबाद और मरी जैसे स्थानों पर व्यक्तिगत यात्रा के लिए तीन कार्य दिवसों के भीतर NOC प्राप्त करने की छूट दी गई है।
पाकिस्तानी सरकार की नई गाइडलाइनों का प्रभाव केवल प्रिंट और डिजिटल मीडिया पर नहीं, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी पड़ेगा। इन नियमों के तहत विदेशी मीडिया के पत्रकारों, मीडिया मालिकों, फ्रीलांसर्स, फिक्सर्स, प्रोडक्शन टीमों और उनके सहयोगियों के लिए भी NOC और पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। इसके लिए मंत्रालय ने एक्सटर्नल पब्लिसिटी (EP) विंग के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की है। विदेश में रहने वाले पाकिस्तानी पत्रकारों को निकटतम पाकिस्तानी दूतावास या उच्चायोग के माध्यम से आवेदन भेजने के लिए कहा गया है। मान्यता प्राप्त पत्रकारों को EP विंग का प्रेस मान्यता कार्ड दिया जाएगा, जिससे उन्हें आधिकारिक मीडिया कार्यक्रमों और सरकारी परिसरों में प्रवेश की सुविधा मिलेगी।
















