Strict Orders from Nuh Police: खुले में पेट्रोल-डीजल बेचने पर होगी कार्रवाई

नूंह पुलिस ने पेट्रोल पंप संचालकों के लिए एक सख्त आदेश जारी किया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी पेट्रोल पंप खुली जगह पर पेट्रोल या डीजल को बोतल,
नूंह पुलिस ने पेट्रोल पंप संचालकों के लिए एक सख्त आदेश जारी किया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी पेट्रोल पंप खुली जगह पर पेट्रोल या डीजल को बोतल, कैन, पीपे या किसी अन्य बर्तन में नहीं बेचेगा। यह निर्देश नूंह थाना शहर की पुलिस द्वारा जारी किया गया है, जिसमें सभी पेट्रोल पंप मालिकों और प्रबंधकों को सरकार द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों और नियमों का पालन करने की आवश्यकता बताई गई है। पुलिस ने इस आदेश को लागू करने के लिए एक नोटिस जारी किया है, जिसमें उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। इस आदेश का उद्देश्य न केवल सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, बल्कि किसी भी संभावित अप्रिय घटना को रोकना भी है।
थाना प्रभारी कुलदीप ने बताया कि यह कदम सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल जैसे ज्वलनशील पदार्थों की बिक्री में लापरवाही से गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं, इसलिए यह आदेश जारी किया गया है। पुलिस का मानना है कि यदि पेट्रोल पंप संचालक इन निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें बीएनएसएस की धारा 172 के तहत कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। यह धारा उन व्यक्तियों पर लागू होती है जो सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करते हैं और इससे न केवल उनके व्यवसाय पर असर पड़ेगा, बल्कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

















