Court Hearing Adjourned: अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन बोले- 'अगली तारीख को होगी विस्तृत सुनवाई'

संभल में जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर के विवाद पर सुनवाई मंगलवार को भी पूरी नहीं हो सकी। न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 अगस्त की तारीख निर्धारित की
संभल में जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर के विवाद पर सुनवाई मंगलवार को भी पूरी नहीं हो सकी। न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 अगस्त की तारीख निर्धारित की है। हिंदू पक्ष ने 19 नवंबर 2024 को संभल की शाही जामा मस्जिद को श्रीहरिहर मंदिर होने का दावा करते हुए सिविल सीनियर डिवीजन कोर्ट चंदौसी में याचिका दायर की थी। इस मामले में कोर्ट के आदेश पर पहले चरण का सर्वे उसी दिन शाम को किया गया, जबकि दूसरे चरण का सर्वे 24 नवंबर 2024 को होना था। सर्वे के दौरान बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इस दौरान हिंसा भड़क गई और पुलिस पर पथराव के साथ फायरिंग की गई, जिसमें चार लोगों की जान चली गई। इस घटना में एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई, तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी, डिप्टी कलेक्टर सहित 30 पुलिसकर्मी घायल हुए थे।
इसके बाद मामला हाई कोर्ट में पहुंचा, जहां न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने 18 मई 2025 को सिविल सीनियर डिवीजन कोर्ट चंदौसी द्वारा किए गए सर्वेक्षण को सही ठहराया। हाई कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए सिविल अदालत के सर्वेक्षण के निर्णय को बरकरार रखा। इसके बाद मस्जिद कमेटी ने एक जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, जो पांच अगस्त को पंजीकृत हुई। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की पहली सुनवाई 22 अगस्त 2025 को हुई, जिसमें हिंदू पक्ष को नोटिस जारी किया गया। चार अगस्त को इस मामले में सुनवाई का दिन तय किया गया था।














