RPF Ministry Employees Promotion: आरपीएफ मंत्रालयी कर्मियों को एलडीसीई से मिलेगी पदोन्नति

प्रयागराज से जागरण संवाददाता की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय रेलवे ने आरपीएफ (रेलवे सुरक्षा बल) के मंत्रालयी कैडर के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया ह
प्रयागराज से जागरण संवाददाता की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय रेलवे ने आरपीएफ (रेलवे सुरक्षा बल) के मंत्रालयी कैडर के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। रेलवे बोर्ड ने लंबे समय से चली आ रही पुरानी व्यवस्था को बदलते हुए अब आरपीएफ के मंत्रालयी कर्मचारियों को विभागीय सीमित प्रतियोगिता परीक्षा (एलडीसीई) में शामिल करने का निर्णय लिया है। इससे पहले, आरपीएफ के मंत्रालयी कर्मियों को इस परीक्षा में भाग लेने का अवसर नहीं मिलता था, जिससे उनकी पदोन्नति की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती थी। अब इस नए आदेश के तहत, मंत्रालयी कैडर के क्लर्क स्तर के कर्मचारी अपनी योग्यता के आधार पर समय से पहले पदोन्नति प्राप्त कर सकेंगे। यह नियम तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है, जिससे कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
रेलवे बोर्ड के उप निदेशक (स्थापना-एन) अजय गोयल ने 29 जुलाई को सभी जोनों के लिए आदेश जारी किया है, जिसमें एनसीआर भी शामिल है। इस आदेश के तहत, आरपीएफ मंत्रालयी कैडर के विभिन्न पदों के लिए एलडीसीई का कोटा निर्धारित किया गया है। इस कोटे के अनुसार, आफिस सुपरिंटेंडेंट (लेवल-छह) के 20 प्रतिशत पद, सीनियर क्लर्क (लेवल-पांच) के 13.33 प्रतिशत पद और जूनियर क्लर्क (लेवल-दो) के 16.67 प्रतिशत पदों को इस प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भरा जाएगा। यह व्यवस्था कर्मचारियों को बिना लंबी वरिष्ठता का इंतजार किए, परीक्षा पास करके सीधे उच्च पदों पर पहुंचने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगी।
प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए रेलवे का कार्मिक विभाग अन्य रेल विभागों के साथ मिलकर आरपीएफ मंत्रालयी कैडर के लिए एक साझा परीक्षा आयोजित करेगा। सीपीआरओ डा. शिवम शर्मा के अनुसार, भले ही परीक्षा साझा हो, लेकिन आरपीएफ मंत्रालयी कैडर के अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट अलग से तैयार की जाएगी। इसके अतिरिक्त, कैडर का पृथक्करण पूरी तरह से बरकरार रहेगा, जिसका अर्थ है कि आरपीएफ के मंत्रालयी कर्मचारी केवल अपने विभाग के खाली पदों के लिए पात्र होंगे। किसी अन्य विभाग का कर्मचारी आरपीएफ के पदों पर आवेदन नहीं कर सकेगा। यह नया नियम केवल आरपीएफ के कार्यालयी एवं लिपिकीय स्टाफ पर लागू होगा, जिसमें वर्दीधारी कैडर के कांस्टेबल या सब-इंस्पेक्टर शामिल नहीं होंगे।
















