Ban on Sale of Non-Encumbered Land in Bihar: बिहार में गैर-मजरूआ जमीन की खरीद-बिक्री पर लगेगी रोक

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार सरकार ने खतियान के आधार पर चिह्नित गैर-मजरूआ जमीन की बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। यह कदम तब उठाया जा रहा है जब सरकार को इस श
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार सरकार ने खतियान के आधार पर चिह्नित गैर-मजरूआ जमीन की बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। यह कदम तब उठाया जा रहा है जब सरकार को इस श्रेणी की जमीन की खरीद-बिक्री की सूचना मिली है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के विशेष सचिव नवाजिश अख्तर ने इस संबंध में एक पत्र के माध्यम से मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग को जानकारी दी है। यह निर्णय इस बात को ध्यान में रखते हुए लिया गया है कि गैर-मजरूआ जमीन का उपयोग सार्वजनिक हित के लिए किया जाता है, जिसमें सड़क, स्कूल, श्मशान, कब्रिस्तान, तालाब आदि शामिल हैं। इस प्रकार की जमीन पर पहले जमींदारों का स्वामित्व था, लेकिन आजादी के बाद यह सरकारी नियंत्रण में आ गई है। इसके बावजूद, जमींदारों के समय के कागजात और कब्जे के आधार पर आम लोग आज भी इस जमीन का उपयोग करते हैं।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने निबंधन विभाग को सूचित किया है कि किस मौजे में कितनी गैर-मजरूआ आम जमीन है। इसके तहत निबंधन विभाग को इस श्रेणी की जमीन का पूरा विवरण अपने कंप्यूटर में दर्ज करना होगा। जैसे ही इस जमीन की खरीद-बिक्री का प्रयास किया जाएगा, सॉफ्टवेयर इसकी अनुमति नहीं देगा। इस प्रक्रिया के तहत सारण जिले की गैर-मजरूआ आम जमीन की सूची भी निबंधन विभाग को सौंपी गई है। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि विभिन्न भूमि सर्वेक्षणों के माध्यम से अंचल स्तर पर इस श्रेणी का विवरण तैयार किया गया है। निबंधन विभाग के पास हरेक जिले की जमीन के लिए एक रोक सूची है, जिसमें शामिल जमीन की खरीद-बिक्री नहीं हो सकती। अब गैर-मजरूआ जमीन को भी इसी रोक सूची में शामिल किया जाएगा।
















