Street Vendors in Manesar: मानेसर में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 37 नए जोन निर्धारित, अवैध अतिक्रमण पर होगी कार्रवाई

मानेसर नगर निगम ने हाल ही में स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट-2014 के तहत अपने क्षेत्र में कुल 37 नए वेंडिंग जोन निर्धारित किए हैं। इनमें से 10 जोन नगर निगम क्षेत्र में और
मानेसर नगर निगम ने हाल ही में स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट-2014 के तहत अपने क्षेत्र में कुल 37 नए वेंडिंग जोन निर्धारित किए हैं। इनमें से 10 जोन नगर निगम क्षेत्र में और 27 जोन एचएसआईआईडीसी क्षेत्र में शामिल हैं। यह निर्णय शहर में स्ट्रीट वेंडर्स को एक व्यवस्थित स्थान प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है। नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित स्थानों के बाहर यदि कोई भी वेंडर अवैध रूप से व्यापार करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार की कार्रवाई से न केवल वेंडर्स को उचित स्थान मिलेगा, बल्कि यातायात और सार्वजनिक व्यवस्था भी बनी रहेगी।
नगर निगम के संयुक्त आयुक्त पुनीत कुमार ने बताया कि वेंडिंग जोन का उद्देश्य वेंडर्स को एक सुरक्षित और व्यवस्थित स्थान उपलब्ध कराना है। उन्होंने सभी वेंडर्स से अपील की है कि वे निर्धारित वेंडिंग जोन में ही अपना व्यवसाय करें, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इसके अलावा, जो वेंडर्स अभी तक निर्धारित वेंडिंग जोन में शामिल नहीं हुए हैं, उन्हें नगर निगम कार्यालय में जाकर अपना पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के बाद उन्हें नियमानुसार वेंडिंग जोन में स्थान आवंटित किया जाएगा।















