Train luggage limit introduced: ट्रेनों में सामान ले जाने की सीमा तय, जानें नियम

भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए सामान ले जाने की सीमा निर्धारित कर दी है, जो कि एयरलाइंस की तर्ज पर लागू की गई है। अब यदि आप ट्रेन से यात्रा करते समय जरूरत से
भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए सामान ले जाने की सीमा निर्धारित कर दी है, जो कि एयरलाइंस की तर्ज पर लागू की गई है। अब यदि आप ट्रेन से यात्रा करते समय जरूरत से ज्यादा सामान लेकर जाते हैं, तो आपको सावधान रहना होगा। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई यात्री निर्धारित सीमा से अधिक सामान के साथ यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। यह नियम मासिक सीजन टिकट धारकों पर भी लागू होगा, जिसमें उन्हें कोई छूट नहीं मिलेगी।
रेलवे के नियमों के अनुसार, विभिन्न कोच क्लास के लिए सामान ले जाने की सीमा इस प्रकार है: फर्स्ट एसी में 70 किलोग्राम, सेकंड एसी में 50 किलोग्राम, थर्ड एसी और एसी चेयर कार में 40 किलोग्राम, स्लीपर कोच में 40 किलोग्राम और जनरल कोच में 35 किलोग्राम तक सामान ले जाने की अनुमति है। इसके अलावा, रेलवे यात्रियों को निर्धारित फ्री लिमिट के ऊपर कुछ अतिरिक्त वजन ले जाने की भी अनुमति देता है, जिसमें फर्स्ट एसी में 15 किलोग्राम, सेकंड एसी में 10 किलोग्राम और थर्ड एसी व स्लीपर कोच में 10 किलोग्राम अतिरिक्त ले जाने की छूट है।
















