Teacher sentenced for molestation: पानीपत के स्कूल में चार साल की छात्रा के साथ गलत स्पर्श करने वाले शिक्षक को 40 वर्ष की सजा

पानीपत में एक फास्ट ट्रैक अदालत ने स्कूल में चार साल की छात्रा के साथ गलत स्पर्श करने के दोषी शिक्षक को 40 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने इसके स
पानीपत में एक फास्ट ट्रैक अदालत ने स्कूल में चार साल की छात्रा के साथ गलत स्पर्श करने के दोषी शिक्षक को 40 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने इसके साथ ही दोषी पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है। यह मामला उस समय सामने आया जब पीड़िता के पिता ने मई 2023 में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि शिक्षक स्कूल में उनकी बेटी के साथ अश्लील हरकतें करता था। जब भी वह अपनी बेटी को स्कूल वैन में बैठाने जाते, बच्ची रोने लगती थी। इस पर परिवार ने बच्ची से प्यार से पूछा तो उसने बताया कि शिक्षक उसे स्कूल के वाशरूम में गलत तरीके से छूता है। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने पाक्सो अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और जांच शुरू की।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की अदालत ने बुधवार को मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद शिक्षक को दोषी ठहराया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में आरोपित के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसके बाद अदालत ने उसे सजा सुनाई। अदालत ने पाक्सो अधिनियम की धारा-6 के तहत 40 वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। यदि दोषी जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे दो वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा, धारा-10 के तहत उसे सात वर्ष कठोर कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। धारा-354 के तहत चार वर्ष कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है।


















