Teacher Transfer Policy in Bihar: बिहार में 1.6 लाख शिक्षक 'सरप्लस', अब हर 5 साल में होगा ट्रांसफर

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षकों की संख्या का आंकलन किया गया है, जिसके अनुसार राज्य में 1.6 लाख से अधिक शिक्षक हैं, जिनमें से
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षकों की संख्या का आंकलन किया गया है, जिसके अनुसार राज्य में 1.6 लाख से अधिक शिक्षक हैं, जिनमें से 288 शिक्षक विभिन्न जिलों में अतिरिक्त रूप से कार्यरत हैं। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शुक्रवार को पटना में शिक्षा विभाग के सभा कक्ष में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि जिन जिलों में शिक्षकों की कमी है, वहां इन अतिरिक्त शिक्षकों को भेजा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पटना जिले में शिक्षकों का सबसे अधिक पदस्थापन हुआ है और इसके लिए शहरी क्षेत्र में अलग नीति बनाई जाएगी, जिसकी समीक्षा की जा रही है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि मानक के अनुसार 30 छात्रों पर एक शिक्षक का प्रावधान है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी छात्रों को उचित शिक्षा मिल सके।
शिक्षा मंत्री ने आगे बताया कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब हर पांच साल में शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। पहले शिक्षकों को केवल दो बार स्थानांतरण का प्रावधान था। इस नए नियम से शिक्षकों को अपने स्थानांतरण के लिए अधिक अवसर मिलेंगे। इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने दो टोल फ्री नंबर जारी किए हैं, जिनका उपयोग शिक्षक अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कर सकते हैं। ये नंबर क्रमश: 14417 और 18003454417 हैं, जो सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कार्य करेंगे। इसके अलावा, ई-शिक्षा कोष के लिए भी दो हेल्पडेस्क नंबर जारी किए गए हैं, जो 9523300520 और 9430820499 हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्थानांतरण की प्रक्रिया की नियमित समीक्षा की जाएगी।



















