Himachal Government Clarifies Regularization Formula: हिमाचल सरकार ने कर्मचारियों को रेगुलर करने का फार्मूला किया स्पष्ट

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। राज्य के शिक्षा विभाग ने सभी उपनिदेशकों को स्पष्ट नि
हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। राज्य के शिक्षा विभाग ने सभी उपनिदेशकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन अनुबंध कर्मचारियों ने 30 सितंबर 2024 और 30 सितंबर 2025 तक लगातार दो वर्ष की अनुबंध सेवा पूरी की है, उनका नियमितीकरण केवल सरकार द्वारा निर्धारित कट-आफ तिथियों के आधार पर ही किया जाएगा। यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जो नियमितीकरण के लाभ की उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि अब यह स्पष्ट हो गया है कि काल्पनिक आधार पर किसी को भी नियमितीकरण का लाभ नहीं मिलेगा। इसके तहत, केवल वही कर्मचारी नियमितीकरण के लिए पात्र होंगे, जिन्होंने निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी सेवा पूरी की है।
इस संबंध में शिक्षा विभाग ने 20 जुलाई को एक पत्र जारी किया था, जिसमें कार्मिक विभाग के निर्देशों का उल्लेख किया गया था। पत्र में कहा गया है कि सरकार के दो अप्रैल 2026 के निर्णय में नियमितीकरण के लिए 30 सितंबर 2024 और 30 सितंबर 2025 की कट-आफ तिथियां स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई हैं। इस निर्णय के अनुसार, केवल वे कर्मचारी जो इन तिथियों तक अपनी अनुबंध सेवा पूरी करेंगे, वे नियमितीकरण के लिए पात्र माने जाएंगे। इससे पहले की अवधि के लिए नियमित कर्मचारी का दर्जा या उससे जुड़े वित्तीय लाभ नहीं दिए जाएंगे।


















