Himachal Government's Study Leave Policy: कर्मचारियों को मिलेगी पूरी वेतन और अन्य लाभ

हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए अध्ययन अवकाश यानी स्टडी लीव से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए उन्हें आर्थिक राहत देने का निर्णय लिय
हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए अध्ययन अवकाश यानी स्टडी लीव से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए उन्हें आर्थिक राहत देने का निर्णय लिया है। वित्त (विनियम) विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। नए प्रविधानों के अनुसार, अब अध्ययन अवकाश पर जाने वाले कर्मचारियों को भारत और विदेश दोनों में अध्ययन के दौरान पूरा वेतन मिलेगा। इसके साथ ही महंगाई भत्ता और मकान किराया भत्ता भी दिया जाएगा। यह अधिसूचना 29 जुलाई 2026 को जारी की गई है, लेकिन संशोधित नियमों को 7 अगस्त 2024 से प्रभावी माना जाएगा। इस निर्णय से कर्मचारियों को अध्ययन के लिए विदेश जाने में और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि उन्हें वित्तीय सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है।
सरकार द्वारा नियम-56 में किए गए संशोधन के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी अध्ययन के लिए विदेश जाता है तो उसे अवकाश पर जाने से ठीक पहले ड्यूटी के दौरान मिलने वाला पूरा वेतन दिया जाएगा। इसके साथ ही महंगाई भत्ता और मकान किराया भत्ता भी मिलेगा। यह व्यवस्था देश के भीतर अध्ययन अवकाश पर जाने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगी। इस नए नियम के तहत, कर्मचारियों को अब अध्ययन के लिए विदेश जाने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की वित्तीय चिंता नहीं करनी पड़ेगी, जिससे वे अपने अध्ययन पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।



















