Alcohol Companies Challenge FSSAI Guidelines: शराब बनाने वाली कंपनियों ने एफएसएसएआइ के निर्देश को उच्च न्यायालयों में दी चुनौती

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शराब बनाने वाली कंपनियों ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) द्वारा जारी निर्देशों को संबंधित उच्च न्यायालयों में चुन
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शराब बनाने वाली कंपनियों ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) द्वारा जारी निर्देशों को संबंधित उच्च न्यायालयों में चुनौती दी है। एफएसएसएआइ ने विशेष रूप से यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड और एसोसिएटेड अल्कोहल एंड ब्रुअरीज जैसी कंपनियों को नोटिस जारी किया है, जिसमें उनसे ऐसे फ्लेवर (स्वाद एवं सुगंध देने वाले पदार्थों) का उपयोग करने के लिए कहा गया है, जो किसी उत्पाद के प्राकृतिक स्वाद के समान प्रतीत होते हैं। इस मामले में कंपनियों का तर्क है कि वे अपने उत्पादों में फ्लेवर का उपयोग कर रही हैं, जो ग्राहकों के लिए आकर्षक होते हैं। हालांकि, एफएसएसएआइ ने स्पष्ट किया है कि फ्लेवरिंग पदार्थों के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन नियमों के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई की जाएगी।
ब्रिटिश मल्टीनेशनल कंपनी डियाजियो पीएलसी की सहयोगी कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड ने बांबे हाई कोर्ट में एफएसएसएआइ के नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की है। वहीं, एसोसिएटेड अल्कोहल एंड ब्रुअरीज ने 31 जुलाई को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एफएसएसएआइ के नोटिस को चुनौती देते हुए याचिका प्रस्तुत की थी। इस विवाद का मुख्य कारण यह है कि एफएसएसएआइ ने शराब बनाने वाली कंपनियों पर फ्लेवर मिलाने के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। यह मामला तब और गंभीर हो गया जब एफएसएसएआइ ने कहा कि कंपनियां मानकीकृत मादक पेय में उसी का फ्लेवर मिला रही हैं, जैसे कि रम में रम फ्लेवर का मिलाना।
















