Bail plea of IITian Baba: गंधर्व विवाह कर युवतियों से करता था दुष्कर्म, HC ने सरकार से मांगा जवाब

प्रयागराज से विधि संवाददाता की रिपोर्ट के अनुसार, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभिषेक मिश्र उर्फ आइआइटियन बाबा की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले
प्रयागराज से विधि संवाददाता की रिपोर्ट के अनुसार, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभिषेक मिश्र उर्फ आइआइटियन बाबा की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले की सुनवाई की अगली तिथि 25 अगस्त निर्धारित की गई है। न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकलपीठ ने सोमवार को यह आदेश दिया। उल्लेखनीय है कि आरोपित अभिषेक मिश्र दो जून से न्यायिक हिरासत में है। मथुरा के गोवर्धन थाने में 25 मार्च को एक छात्रा द्वारा की गई शिकायत के आधार पर अभिषेक मिश्र के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़िता का आरोप है कि उसकी बहन मथुरा के एक संस्थान में इंटर्नशिप कर रही थी और आरोपित की मंडली में भजन-कीर्तन करती थी। वादी मुकदमा का कहना है कि वह अपनी बहन से मिलने मथुरा गई थी और उसके कमरे पर रुकी हुई थी। इसी दौरान आरोपित वहां पहुंचा और भगवान का प्रसाद बताकर उसे नशीला दूध पिलाया। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इस घटना ने समाज में एक बार फिर से सुरक्षा और नारी सम्मान के मुद्दे को उठाया है।
पुलिस ने आरोपित को दो जून को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। जेल में बंद आरोपित ने एडीजे/विशेष न्यायाधीश, ईसी एक्ट की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद जमानत के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दी गई है। इस मामले में पीड़िता की ओर से पेश वकील ने अदालत में कहा कि आरोपित के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि आरोपित को जमानत दी जाती है, तो यह पीड़िता की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। इस मामले में अब सभी की नजरें हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं।
















