Court acquits Digvijaya Singh: 14 साल पुराने मानहानि केस में मिली राहत

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को बिहार के हाजीपुर की अदालत से एक महत्वपूर्ण राहत मिली है। अदालत ने 14 साल पुराने मान
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को बिहार के हाजीपुर की अदालत से एक महत्वपूर्ण राहत मिली है। अदालत ने 14 साल पुराने मानहानि के मामले में उन्हें बरी कर दिया है। यह फैसला अवर मुख्य न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार ने सुनाया। दिग्विजय सिंह ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अदालती कार्यवाही में भाग लिया। इस मामले की सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता युवराज सुनील सिंह ने अदालत में दिग्विजय सिंह की ओर से पैरवी की। मामला वर्ष 2012 में बाबा रामदेव के खिलाफ की गई कथित टिप्पणी से जुड़ा था। उस समय हाजीपुर के भाजपा नेता प्रो. अजीत कुमार सिंह ने स्थानीय सिविल कोर्ट में दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था।
अधिवक्ता युवराज सुनील सिंह के अनुसार, शिकायत में आरोप लगाया गया था कि दिग्विजय सिंह ने बाबा रामदेव के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। इसी टिप्पणी को आधार बनाकर उनके खिलाफ मानहानि की कार्रवाई शुरू की गई थी। यह मामला करीब डेढ़ दशक तक चला, जिसमें अदालत ने सभी तथ्यों और सबूतों पर विचार करने के बाद दिग्विजय सिंह को आरोपों से बरी कर दिया। अदालत के इस फैसले को दिग्विजय सिंह के पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण कानूनी राहत बताया गया है। उनके अधिवक्ता ने अदालत के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि 2012 में दर्ज हुए इस मानहानि प्रकरण का अब न्यायिक प्रक्रिया के तहत पटाक्षेप हो गया है।
















