Court Denies Bail to Naresh Balyan: दिल्ली हाई कोर्ट ने मकोका मामले में नरेश बाल्यान को जमानत देने से किया इंकार

नई दिल्ली से प्राप्त जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत एक संगठित अपराध से जुड़े मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व विधाय
नई दिल्ली से प्राप्त जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत एक संगठित अपराध से जुड़े मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया है। यह निर्णय सोमवार को सुनाया गया, जब अदालत ने ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत देने के अनुरोध को खारिज करने के खिलाफ नरेश बाल्यान की याचिका पर सुनवाई की। नरेश बाल्यान, जो दिसंबर 2024 से न्यायिक हिरासत में हैं, वर्तमान में मंडोली जेल में बंद हैं। यह मामला गैंग्सटर कपिल सांगवान के संगठित अपराध सिंडिकेट से संबंधित है, जिसमें नरेश बाल्यान का नाम शामिल है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि नरेश बाल्यान के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं जो यह दर्शाते हैं कि वह संगठित अपराध में शामिल थे। अदालत ने यह भी कहा कि यदि उन्हें जमानत दी जाती है, तो यह समाज के लिए खतरा हो सकता है। नरेश बाल्यान की ओर से उनके वकील ने अदालत में यह तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को गलत तरीके से फंसाया गया है और उन्हें बिना किसी ठोस सबूत के हिरासत में रखा गया है। हालांकि, अदालत ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और जमानत देने से इंकार कर दिया।
















