Court grants bail to student accused of assaulting police: चंडीगढ़ में ऑन-ड्यूटी पुलिसकर्मियों से मारपीट के आरोपी छात्र को मिली राहत, कोर्ट ने मंजूर की जमानत

चंडीगढ़ से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है, जहां एक 25 वर्षीय बीबीए छात्र समर्थ को जिला अदालत ने जमानत दे दी है। यह छात्र ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से मारपीट
चंडीगढ़ से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है, जहां एक 25 वर्षीय बीबीए छात्र समर्थ को जिला अदालत ने जमानत दे दी है। यह छात्र ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से मारपीट और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि आरोपित छात्र का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, और केस का ट्रायल पूरा होने में अभी काफी समय लगेगा। अदालत ने यह भी कहा कि आपराधिक न्यायशास्त्र के अनुसार 'जमानत नियम है जबकि जेल अपवाद है।' इस निर्णय ने छात्र के लिए राहत की सांस दी है, जो अब जमानत पर बाहर आ सकेगा।
इस मामले की शुरुआत 31 जुलाई को हुई थी, जब पुलिस की एक टीम सेक्टर 10 में पेट्रोलिंग कर रही थी। इस दौरान, आरोपित छात्र ने पुलिसकर्मियों के साथ बहस शुरू कर दी, जो कि पेट्रोलिंग के दौरान पीसीआर वाहन की पार्किंग को लेकर थी। इस बहस के दौरान, छात्र ने न केवल पुलिस के काम में बाधा पहुंचाई, बल्कि पीसीआर यूनिट में तैनात कॉन्स्टेबल विपिन दहिया के आंख पर मुक्का भी मारा। यह घटना न केवल पुलिसकर्मियों के लिए अपमानजनक थी, बल्कि यह कानून व्यवस्था के लिए भी एक गंभीर चुनौती थी।
















