Court Relief for AAP's Naresh Baliyan: रंगदारी केस में मिली क्लीन चिट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व विधायक नरेश बालियान को रंगदारी मामले में आरोपमुक्त कर दिया है। यह निर्णय उस समय आ
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व विधायक नरेश बालियान को रंगदारी मामले में आरोपमुक्त कर दिया है। यह निर्णय उस समय आया है जब अदालत ने स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष प्रथम दृष्टया यह साबित करने में असफल रहा है कि बालियान का गैंग्स्टर कपिल सांगवान द्वारा संचालित रंगदारी गिरोह से कोई संबंध था। अदालत ने इस मामले में सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि आरोपों के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, जिससे यह सिद्ध हो सके कि बालियान ने किसी भी प्रकार से रंगदारी रैकेट में भाग लिया था। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि जुलाई 2023 में मामला दर्ज होने के बावजूद जांच के दौरान ऐसा कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिला, जिससे यह साबित हो सके कि बालियान ने रंगदारी के इस रैकेट में कोई भूमिका निभाई।
अदालत ने अपने निर्णय में यह भी कहा कि केवल संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री आरोप तय करने के लिए आवश्यक प्रथम दृष्टा मानक को पूरा नहीं करती है। इस प्रकार, नरेश बालियान को इस मामले से आरोपमुक्त कर दिया गया है। यह निर्णय न केवल बालियान के लिए राहत का कारण बना है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने से बचने का निर्णय लिया है।
















