Court Sentences Man for Cheque Bounce: अंबाला में चेक देकर खरीदी भैंसें, बाउंस होने पर मुकरा; अदालत ने सुनाई एक साल की कठोर सजा

अंबाला से एक महत्वपूर्ण मामला सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति को चेक बाउंस होने के कारण एक साल की कठोर सजा सुनाई गई है। यह मामला तब शुरू हुआ जब नारायण सिंह ने 2
अंबाला से एक महत्वपूर्ण मामला सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति को चेक बाउंस होने के कारण एक साल की कठोर सजा सुनाई गई है। यह मामला तब शुरू हुआ जब नारायण सिंह ने 28 दिसंबर 2020 को कुरुक्षेत्र के गांव मंधेडी के अवतार सिंह उर्फ टोनी से दो भैंसें एक लाख 90 हजार रुपये में खरीदीं। आरोपित ने भुगतान के रूप में 24 मार्च 2021 को एक चेक दिया, जिसे जब नारायण सिंह ने अपने बैंक में जमा कराया, तो वह बाउंस हो गया। इसके बाद अवतार सिंह ने पेमेंट देने से मुकरते हुए कहा कि उसने केवल एक भैंस खरीदी थी और उसका भुगतान कर दिया था। उसने यह भी दावा किया कि उसके द्वारा दिए गए चेक का गलत इस्तेमाल किया गया है। अदालत ने इस दलील को खारिज करते हुए उसे दोषी करार दिया।
इस मामले में शिकायतकर्ता नारायण सिंह ने अपने बेटे हरजीत सिंह को विशेष पावर ऑफ अटॉर्नी धारक बना दिया था। हरजीत सिंह ने 10 मई 2021 को अदालत में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। अदालत ने सुनवाई के बाद अवतार सिंह को एक साल की कठोर कैद की सजा सुनाई और उसे 2 लाख 85 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। अदालत ने यह भी कहा कि यदि आरोपित जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। यह मामला न केवल आर्थिक धोखाधड़ी का है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि अदालतें ऐसे मामलों में कितनी गंभीरता से कार्रवाई करती हैं।
















