Court verdict in Bijnor: राणा नंगला के राकेश हत्याकांड में आज फैसला सुनाएगी अदालत

बिजनौर जिले में राणा नंगला के राकेश हत्याकांड में आज अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम लोकेश नागर की अदालत में फैसला सुनाया जाएगा। इस मामले
बिजनौर जिले में राणा नंगला के राकेश हत्याकांड में आज अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम लोकेश नागर की अदालत में फैसला सुनाया जाएगा। इस मामले में आदित्य राणा के भाई समेत कुल आठ आरोपियों को दोषी ठहराया जा चुका है। सभी आरोपी वर्तमान में जेल में बंद हैं। यह मामला 27 सितंबर 2018 का है, जब राकेश कुमार, जो कि राणा नंगला गांव का निवासी था, बूढ़नपुर बाजार से घर लौटते समय गांव बेड़खेड़ा के तिराहे के पास गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। इस हत्या के पीछे का कारण राकेश के भाई मुकेश की हत्या बताई जा रही है, जिसे आदित्य राणा ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। राकेश की हत्या का मुख्य उद्देश्य मुकेश हत्याकांड के केस की पैरवी करने और गवाही देने से रोकना था। इस मामले में अदालत ने शनिवार को रोबिन, चंद्रवीर उर्फ बिट्टू, प्रदीप, पीयूष, अक्षय, सोनू, शुभम और जयवीर सिंह को दोषी करार दिया। वहीं, आदित्य राणा की पत्नी गुड्डी उर्फ सुदेशना, पिता राजपाल उर्फ इच्छाराम और बहन मोनिका को अदालत ने दोष मुक्त कर दिया। चंद्रवीर उर्फ बिट्टू, जो कि वर्तमान में गांव का प्रधान भी है, दोषियों में शामिल है।
आदित्य राणा, जो कि कुख्यात अपराधी के रूप में जाना जाता है, पर हत्या, लूट और अन्य गंभीर अपराधों के 40 से अधिक मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज हैं। 23 अगस्त 2022 को, पुलिस ने आदित्य राणा को लखनऊ जेल से बिजनौर लाने के बाद शिवाला कलां थाने में एक मामले की सुनवाई के लिए पेश किया था। लेकिन, यहां से लौटते समय आदित्य राणा ने शाहजहांपुर के रेड चिली ढाबे से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। उसके बाद, 12 अप्रैल 2023 को बिजनौर पुलिस ने एक मुठभेड़ में उसे मार गिराया। इस प्रकार, राकेश की हत्या का मामला न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले की सुनवाई और फैसले का सभी को बेसब्री से इंतजार है।
















