Dehradun POCSO Case: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित मनवीर की जमानत याचिका खारिज

जागरण संवाददाता, देहरादून। विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित मनवीर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। यह मामला प्रेमनगर कोतवाली क्षेत्र का ह
जागरण संवाददाता, देहरादून। विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित मनवीर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। यह मामला प्रेमनगर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां आरोपित पर 16 वर्षीय मानसिक रूप से अस्वस्थ नाबालिग को बहला-फुसलाकर फ्लैट में ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में पहली बार अप्रैल 2026 में मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था, जिसमें बचाव पक्ष ने यह दलील दी थी कि मनवीर जमानत मिलने पर हर नियत तिथि पर समय पर न्यायालय में उपस्थित होगा। हालांकि, विशेष लोक अभियोजक ने इस दलील का विरोध करते हुए कहा कि पीड़िता के बयान और चिकित्सकीय रिपोर्ट प्रथम दृष्टया आरोपों की पुष्टि करते हैं।
अदालत में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि मनवीर को जमानत मिलने पर वह न्यायालय के समक्ष हर समय उपस्थित रहेगा। लेकिन अभियोजन पक्ष ने इस दलील को खारिज कर दिया। अभियोजन पक्ष ने कहा कि इस मामले में एफएसएल रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, और जब तक यह रिपोर्ट नहीं आती, तब तक आरोपित को जमानत नहीं दी जा सकती। अदालत ने अभियोजन पक्ष के तर्कों को ध्यान में रखते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले भी सह आरोपित की जमानत याचिका खारिज की जा चुकी है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अदालत इस मामले को गंभीरता से ले रही है।
















