Delay in Appeal: झारखंड हाई कोर्ट ने 477 दिन की देरी पर राज्य सरकार की याचिका खारिज की

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा 477 दिन की देरी से दायर की गई अपील पर सुनवाई
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा 477 दिन की देरी से दायर की गई अपील पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार देरी के लिए कोई ठोस कारण प्रस्तुत करने में असफल रही है। इस मामले का संबंध जय प्रकाश चौधरी से है, जिनके खिलाफ राज्य सरकार ने एकलपीठ के 13 फरवरी 2024 को पारित आदेश को चुनौती दी थी। अपील निर्धारित समय सीमा से 477 दिन की देरी से दाखिल की गई थी, जो कि न्यायालय की प्रक्रिया के लिए अत्यधिक असामान्य है।
राज्य सरकार ने अपनी याचिका में बताया कि अपील दाखिल करने में देरी का कारण एकलपीठ के आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने, अभ्यावेदन पर सुनवाई करने, कानूनी राय लेने, संबंधित अभिलेख जुटाने और फाइल को विभिन्न स्तरों से गुजरने में समय लगना था। हालांकि, खंडपीठ ने इन दलीलों को मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आवेदन में केवल विभागीय प्रक्रिया का विवरण दिया गया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया कि प्रत्येक चरण में इतना अधिक समय क्यों लगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार ने अपनी प्रक्रिया में लापरवाही बरती है।
















