Court orders demolition of 72 illegal chambers in Lucknow: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लखनऊ में 72 अवैध वकील चैंबर ध्वस्त करने का आदेश दिया

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लखनऊ में जिला एवं सेशन कोर्ट के पास स्थित लगभग 72 अवैध वकील चैंबरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस राजी
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लखनऊ में जिला एवं सेशन कोर्ट के पास स्थित लगभग 72 अवैध वकील चैंबरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस राजीव भारती की खंडपीठ ने वकीलों को चेतावनी दी है कि यदि वे लखनऊ नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने में बाधा डालते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि अवैध चैंबरों में कार्यरत वकीलों को पहले उन्हें खाली करने या वैध दावा करने का एक और अवसर दिया जा सकता है। अदालत ने सभी 72 अतिक्रमणकारियों को एक सप्ताह के भीतर लिखित में नया नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।
मई में लखनऊ के कैसरबाग इलाके में अवैध चैंबरों को गिराने से रोकने के लिए जिला अदालत के वकीलों और उत्तर प्रदेश पुलिस कर्मियों के बीच झड़प हुई थी। यह कार्रवाई उच्च न्यायालय के आदेश पर की जा रही है।
अप्रैल में पारित एक आदेश में न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि लखनऊ में जिला और सत्र न्यायालय के पास सार्वजनिक रास्ते पर अवैध अतिक्रमण के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। 4 अगस्त को लखनऊ नगर निगम ने अदालत को बताया कि इलाके में 100 से ज्यादा अवैध चैंबरों को पहले ही ध्वस्त किया जा चुका है।
















