Etah News: चार वर्षीय बालिका से छेड़छाड़ के दोषी को 6 साल की सजा, 20 हजार का जुर्माना

एटा। एटा में चार वर्षीय बालिका से छेड़छाड़ के मामले में पॉक्सो विशेष न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण और कड़ा निर्णय सुनाया है। न्यायालय ने आरोपी को छह वर्ष के कठोर का
एटा। एटा में चार वर्षीय बालिका से छेड़छाड़ के मामले में पॉक्सो विशेष न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण और कड़ा निर्णय सुनाया है। न्यायालय ने आरोपी को छह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उसे 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। इस अर्थदंड की आधी राशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी। यदि आरोपी इस जुर्माने को जमा नहीं करता है, तो उसे तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 15 फरवरी 2023 की शाम को हुई, जब चार वर्षीय बालिका अपने घर के बाहर खेल रही थी। गांव का युवक रंजीत उसे बहला-फुसलाकर खेत की ओर ले गया और वहां उसके साथ छेड़छाड़ की। बालिका की तलाश में निकले परिजनों ने आरोपी को मौके से भागते हुए देखा, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी और मामला दर्ज कराया।
पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अपना पक्ष रखा। विशेष न्यायाधीश रेप एवं पॉक्सो एक्ट-प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सारिका गोयल की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने आरोपी को छह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए यह भी आदेश दिया कि आरोपी द्वारा जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। इसके साथ ही, न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया कि अर्थदंड की 50 प्रतिशत राशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी, जिससे उसे कुछ राहत मिल सके।
















