Mandi News: फ्लेवर्ड धूम्ररहित तंबाकू पर प्रतिबंध, प्रदेश का पहला जिला बना मंडी

मंडी जिले में उपायुक्त अपूर्व देवगन ने जनस्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत कड़े आदेश
मंडी जिले में उपायुक्त अपूर्व देवगन ने जनस्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत कड़े आदेश जारी किए हैं, जिसके अनुसार कूल लिप सहित सभी फ्लेवर्ड तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह कदम बच्चों और युवाओं को तंबाकू की लत से बचाने के लिए उठाया गया है। मंडी अब प्रदेश का पहला जिला बन गया है, जिसने फ्लेवर्ड धूम्ररहित तंबाकू पर इस प्रकार का प्रतिबंध लगाया है। उपायुक्त ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आदेश के अनुसार, मंडी जिले में कूल लिप फिल्टर टोबैको, मेंटॉल, सुगंध और कूलिंग एजेंट युक्त सभी फ्लेवर्ड तंबाकू उत्पादों के भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। यह निर्णय सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा के प्रस्ताव और उड़नदस्ते द्वारा जब्त किए गए 715 थोक पैकेटों और 10,725 पाउच के आधार पर लिया गया है। इसके अलावा, राष्ट्रीय तंबाकू परीक्षण प्रयोगशाला, नोएडा की रिपोर्ट में इन उत्पादों को युवाओं में निकोटीन की लत बढ़ाने वाला बताया गया है, जिससे उपायुक्त ने यह कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया।
















