Food Ban Near Schools: कर्नाटक सरकार का जंक फूड पर प्रतिबंध

कर्नाटक के खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन (fsda) विभाग ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है, जिसमें राज्य के स्कूलों और कॉलेजों के 50 मीटर के दायरे मे
कर्नाटक के खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन (FSDA) विभाग ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है, जिसमें राज्य के स्कूलों और कॉलेजों के 50 मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। यह कदम उन खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है, जिनमें अधिक मात्रा में फैट, चीनी और नमक मौजूद हैं। यह निर्णय जुलाई में 134 स्कूलों और कॉलेजों के आसपास स्थित फूड बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के निरीक्षण के बाद लिया गया। निरीक्षण के दौरान, खाने-पीने की चीजों की गुणवत्ता, साफ-सफाई और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पालन करने की जांच की गई। इस दौरान यह पाया गया कि कई फूड बिजनेस प्रतिष्ठान स्कूलों और कॉलेजों के आसपास unhealthy food items बेच रहे थे।
एफएसडीए ने इस एडवाइजरी के माध्यम से स्पष्ट किया है कि स्कूल और कॉलेज परिसर के 50 मीटर के दायरे में unhealthy food items की बिक्री नहीं की जाएगी। इसके साथ ही, हेल्दी खाने के विकल्पों को बढ़ावा देने की भी बात कही गई है। विभाग ने निर्देश दिया है कि फूड बिजनेस ऑपरेटर फूड सेफ्टी नियमों का सख्ती से पालन करें। इसके अलावा, जिले के अधिकारियों और फूड सेफ्टी अधिकारियों को इस एडवाइजरी को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया गया है। स्कूलों के पास मौजूद सभी खाने-पीने की दुकानों को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत लाइसेंस लेने और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भी कहा गया है।
















