Good News for Contractual Women Employees: हरियाणा में कॉन्ट्रैक्चुअल महिला कर्मचारियों के लिए राहत, अब मिलेंगी 22 अतिरिक्त सीएल

हरियाणा सरकार ने अनुबंधित महिला कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत उन्हें अतिरिक्त कैजुअल लीव (सीएल) की सुविधा प्रदान की गई है। इस नई नी
हरियाणा सरकार ने अनुबंधित महिला कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत उन्हें अतिरिक्त कैजुअल लीव (सीएल) की सुविधा प्रदान की गई है। इस नई नीति के अनुसार, संविदा महिला कर्मचारियों को हर महीने एक अतिरिक्त कैजुअल लीव मिलेगी, जिससे उन्हें साल भर में अधिकतम 22 दिन की छुट्टी का लाभ मिलेगा। यह निर्णय उन महिला कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है, जो विभिन्न विभागों में संविदा पर कार्यरत हैं। इस सुविधा का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं की स्थिति को मजबूत करना और उन्हें बेहतर कार्य-जीवन संतुलन प्रदान करना है। सरकार का यह कदम महिला कर्मचारियों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एक सकारात्मक पहल है।
महानिदेशक द्वारा जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि यह सुविधा उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत सभी पात्र महिला संविदा कर्मचारियों पर लागू होगी। इस आदेश में मुख्य सचिव के मानव संसाधन-III शाखा द्वारा चार जुलाई 2025 को जारी परिपत्र का भी उल्लेख किया गया है, जो इस नई नीति के पीछे का आधार है। इससे पहले, संविदा महिला कर्मचारियों को कैजुअल लीव की सीमित संख्या ही मिलती थी, लेकिन अब उन्हें अधिक छुट्टियों का लाभ मिलेगा, जो उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी साबित होगा। यह निर्णय न केवल महिला कर्मचारियों के लिए, बल्कि उनके परिवारों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उन्हें अपने व्यक्तिगत जीवन में भी बेहतर संतुलन बनाने में मदद मिलेगी।
















