Good News for Landowners in Bihar: अधिग्रहण के बाद बचे हिस्से की खरीद-बिक्री पर लगी रोक हटी

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में जमीन मालिकों के लिए एक महत्वपूर्ण खुशखबरी आई है। राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने गुरुवार को एक आदेश जारी क
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में जमीन मालिकों के लिए एक महत्वपूर्ण खुशखबरी आई है। राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने गुरुवार को एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत अधिग्रहण के बाद बचे हुए हिस्से की खरीद-बिक्री पर लगी रोक को हटा लिया गया है। इससे अब भू स्वामी अपनी जरूरतों के अनुसार बचे हुए हिस्से का उपयोग कर सकेंगे। यह निर्णय उन जमीन मालिकों के लिए राहत का कारण बनेगा, जिनकी जमीन का कुछ हिस्सा अधिग्रहित किया गया था। सचिव ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इस आदेश का अक्षरश: पालन करें और सुनिश्चित करें कि भू स्वामियों को उनके अधिकारों का पूरा सम्मान मिले।
इस आदेश के तहत, जब किसी जमीन के हिस्से का अधिग्रहण किया जाता है, तो उसके बचे हुए हिस्से के उपयोग में कोई बाधा नहीं आएगी। सचिव ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाता है, और इस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अधिग्रहण की प्रारंभिक अधिसूचना संबंधित जिलों के निबंधन कार्यालय को भेजी जाती है। इस नोटिस में अधिग्रहीत होने वाली जमीन का खाता-खेसरा और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अधिग्रहण की प्रक्रिया के दौरान किन हिस्सों पर रोक लगाई गई है और किन हिस्सों का उपयोग किया जा सकता है।
















