IPS Officer Gets Bail: आईपीएस दीपक गहलावत को मिली नियमित जमानत, अदालत ने रखी बड़ी शर्त

नई दिल्ली में राउज एवेन्यू स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने तीन करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के मामले में गिरफ्तार आईपीएस अधिकारी दीपक गहलावत को नियमित जमानत देने
नई दिल्ली में राउज एवेन्यू स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने तीन करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के मामले में गिरफ्तार आईपीएस अधिकारी दीपक गहलावत को नियमित जमानत देने का निर्णय लिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मामले की जांच लगभग पूरी हो चुकी है और अब आरोपी से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में उनकी निरंतर हिरासत जांच में कोई मदद नहीं करेगी। विशेष सीबीआई न्यायाधीश सुशांत चंगोत्रा ने 31 जुलाई को पारित आदेश में गहलावत को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानती पर रिहा करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी कहा कि गहलावत को जांच में सहयोग करना होगा और उन्हें साक्ष्यों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही, अदालत ने यह भी शर्त रखी कि गहलावत को बिना अदालत की अनुमति के देश छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
सीबीआई के अनुसार, दीपक गहलावत उस समय नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) में क्षेत्रीय निदेशक के पद पर तैनात थे। एजेंसी का आरोप है कि गहलावत ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर पुडुचेरी से स्थानांतरित एक आपराधिक मामले की जांच को प्रभावित करने की साजिश रची। यह मामला तब सामने आया जब गहलावत और उनके सहयोगियों ने कथित तौर पर एक व्यवसायी से तीन करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी। सीबीआई ने इस मामले में गहलावत को गिरफ्तार किया था और उनके खिलाफ ठोस सबूत जुटाने का दावा किया था। अब जब अदालत ने उन्हें जमानत दी है, तो यह देखना होगा कि वे जांच में किस प्रकार का सहयोग करते हैं और क्या वे अदालत द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करते हैं।
















