High Court Decision: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, IUST कुलपति की याचिका पर CAT की कार्रवाई स्टे

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने बुधवार को इस्लामिक यूनिवर्सिटी आफ साइंस एंड टेक्नोलाजी (आईयूएसटी), अवंतीपोरा के कुलपति प्रो शकील अहमद
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने बुधवार को इस्लामिक यूनिवर्सिटी आफ साइंस एंड टेक्नोलाजी (आईयूएसटी), अवंतीपोरा के कुलपति प्रो शकील अहमद रोमशू द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) में चल रही अवमानना कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी। यह निर्णय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव कुमार और न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ वानी की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान लिया। अदालत ने प्रो रोमशू की रिट याचिका पर विचार करते हुए यह आदेश पारित किया कि कैट में चल रही अवमानना कार्यवाही पर रोक लगाई जाए। इसके साथ ही, मामले की अगली सुनवाई की तारीख भी निर्धारित की गई है, जो कि सात सितंबर, 2026 को होगी।
खंडपीठ ने अवमानना कार्यवाही पर रोक लगाते हुए कैट से अनुरोध किया कि लंबित मूल आवेदन (ओरिजिनल एप्लिकेशन-ओए) का शीघ्र निस्तारण किया जाए। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक अवमानना मामले की आगे की कार्यवाही स्थगित रहेगी। हालांकि, यह भी कहा गया है कि अधिकरण को लंबित मुख्य ओए पर शीघ्र विचार कर उसका अंतिम निर्णय करना चाहिए। इस मामले में याचिकाकर्ता प्रो शकील अहमद रोमशू की ओर से सरकारी अधिवक्ता जहांगीर अहमद डार ने पैरवी की। वहीं, प्रतिवादी डा शेख मोहम्मद इमरान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एसए मकरू के नेतृत्व में अधिवक्ता दानिश यूसुफ और राहिल नूर ने पक्ष रखा।
















