Land Use Without Acquisition: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि बिना अधिग्रहण और मुआवजा दिए भूमि के उपयोग पर रोक नहीं लगाई जा सकती
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि बिना अधिग्रहण और मुआवजा दिए भूमि के उपयोग पर रोक नहीं लगाई जा सकती। यह निर्णय रायगढ़ जिले में कलेक्टर द्वारा चार फरवरी 2005 को जारी किए गए आदेश के संदर्भ में आया है, जिसमें रायगढ़-रेगपाली, रायगढ़-खरसिया, रायगढ़-सारंगढ़ और रायगढ़-धर्मजयगढ़ राष्ट्रीय राजमार्गों की सेंटर लाइन से 100 फीट के दायरे में आने वाली जमीनों के क्रय-विक्रय और निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने इस आदेश को मनमाना बताते हुए याचिकाकर्ताओं को राहत प्रदान की है।
सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि पूर्व में दिए गए फैसले का वर्तमान मामले से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यह अलग भूखंडों और अलग याचिकाकर्ताओं से संबंधित है। हालांकि, शासन की ओर से ऐसा कोई ठोस अंतर प्रस्तुत नहीं किया जा सका, जिसके आधार पर वर्तमान मामले में अलग निष्कर्ष निकाला जा सके। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता ने हाई कोर्ट की कोआर्डिनेट बेंच के तीन फरवरी 2025 के फैसले का हवाला दिया, जिसमें पहले के आदेश के संबंध में कानूनी स्थिति को स्पष्ट किया गया था।














