ED action in Chhattisgarh: भारतमाला घोटाले में 12.78 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क

राज्य ब्यूरो, रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भूमि अधिग्रहण मुआवजा घोटाले के सिलसिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 12.78 करोड़ रुपये मूल्य की 62 चल और अचल संपत्
राज्य ब्यूरो, रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भूमि अधिग्रहण मुआवजा घोटाले के सिलसिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 12.78 करोड़ रुपये मूल्य की 62 चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह कार्रवाई भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर-विशाखापत्तनम राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित मामले में की गई है। ईडी की इस कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि सरकार इस घोटाले के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है और दोषियों को सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। कुर्क की गई संपत्तियों में 4.69 करोड़ रुपये के शेयर और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स भी शामिल हैं। अब तक इस मामले में कुल 36.14 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं। इसके साथ ही, ईडी ने जय प्रकाश गांधी और 13 अन्य आरोपितों के खिलाफ विशेष अदालत में पूरक अभियोजन शिकायत भी दाखिल की है।
जांच में यह सामने आया है कि आरोपितों ने जमीन को छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित कर कई गुना अधिक मुआवजा वसूला था। इस मामले में ईओडब्ल्यू-एसीबी ने अभनपुर के तत्कालीन एसडीओ (राजस्व) निर्भय साहू और अन्य के खिलाफ 23 अप्रैल 2025 को एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद गिरफ्तारी की गई। ईडी की जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी जय प्रकाश गांधी और उनके परिवार को केवल 56.76 लाख रुपये का वैध मुआवजा मिलना था, लेकिन उन्होंने फर्जीवाड़ा कर 9.83 करोड़ रुपये हासिल किए। यह घोटाला न केवल सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला है, बल्कि यह उन लोगों के लिए भी एक चेतावनी है जो इस तरह के अवैध कार्यों में लिप्त हैं।














