Life Imprisonment for Lover in Girlfriend's Murder: पश्चिम चंपारण में गर्लफ्रेंड की हत्या में प्रेमी को उम्रकैद

पश्चिम चंपारण के बगहा में एक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय सुनाया गया है, जिसमें स्वाभिमान बटालियन की महिला कर्मी पूजा देवी की हत्या के मामले में उसके प्रेमी अजय सि
पश्चिम चंपारण के बगहा में एक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय सुनाया गया है, जिसमें स्वाभिमान बटालियन की महिला कर्मी पूजा देवी की हत्या के मामले में उसके प्रेमी अजय सिंह उर्फ कृष्णा कुमार सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह फैसला जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-चतुर्थ मानवेंद्र मिश्रा की अदालत द्वारा दिया गया। अदालत ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसे न चुकाने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पूजा देवी, जो वाल्मीकिनगर में खाना बनाने का कार्य करती थी, की हत्या के मामले में आरोपी अजय सिंह भी उसी बटालियन में मुंशी के पद पर कार्यरत था। दोनों के बीच कार्यस्थल पर ही पहचान और प्रेम संबंध बने थे। सुनवाई के दौरान मोबाइल टावर लोकेशन और सीडीआर से यह साबित हुआ कि दोनों की मौजूदगी एक ही स्थान पर थी।
पूजा देवी का शव अगली सुबह पानी में तैरता हुआ बरामद किया गया था। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई कि उसकी हत्या गला दबाकर की गई थी। न्यायालय ने माना कि हत्या के बाद शव को नहर में फेंका गया था। घटना की रात आरोपी को गीले और कीचड़ सने कपड़ों में देखा गया था, जो कि संदिग्ध था। इसके अलावा, मृतका का मोबाइल भी आरोपी के पास से बरामद हुआ था। इन सभी परिस्थितिजन्य साक्ष्यों ने अभियोजन पक्ष के मामले को मजबूत किया और न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया।
















