Minor Molestation Case: नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को पांच साल की सजा

मुजफ्फरनगर में एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के मामले में अदालत ने आरोपी को पांच साल की कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पोक्सो-1 मंजु
मुजफ्फरनगर में एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के मामले में अदालत ने आरोपी को पांच साल की कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पोक्सो-1 मंजुला भलोटिया द्वारा सुनाया गया। इस मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति का नाम जमात अली है, जो फुगाना क्षेत्र के एक गांव का निवासी है। यह मामला 13 जून 2022 को दर्ज किया गया था, जब पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत की थी। पीड़िता की उम्र केवल चार वर्ष है, और उसके पिता का कहना है कि आरोपी ने उसकी बेटी के साथ छेड़खानी की। घटना के समय पीड़िता की मां दुकान पर गई हुई थीं, और इसी दौरान आरोपी ने घर में घुसकर मासूम के साथ अश्लील हरकत की। जब पीड़िता की मां घर लौटी, तो उसने यह दृश्य देखा और तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी गवाहों के बयान को ध्यान में रखा और आरोपी की हरकतों को गंभीरता से लिया। अदालत ने कहा कि बच्चों के खिलाफ इस तरह के अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और समाज में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त सजा दी जानी चाहिए। इस फैसले से न केवल पीड़िता को न्याय मिला है, बल्कि समाज में ऐसे अपराधों के प्रति एक सख्त संदेश भी गया है।
इस मामले में न्यायालय ने पीड़िता के माता-पिता की चिंता को भी समझा और कहा कि बच्चों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। न्यायाधीश ने कहा कि समाज में इस तरह के अपराधों की रोकथाम के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि माता-पिता को अपने बच्चों की सुरक्षा के प्रति जागरूक रहना चाहिए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देनी चाहिए। इस मामले में पीड़िता के परिवार ने न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि इस फैसले से अन्य ऐसे मामलों में भी न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के अपराधों के खिलाफ समाज को एकजुट होना होगा ताकि भविष्य में किसी और बच्चे के साथ ऐसा न हो।
















