Murder in Darbhanga: पति की हत्या में पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद

दरभंगा में एक दिल दहला देने वाली घटना में, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आदिदेव की अदालत ने पति की निर्मम हत्या के मामले में पत्नी संगीता देवी और उसके प्रेमी कुंद
दरभंगा में एक दिल दहला देने वाली घटना में, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आदिदेव की अदालत ने पति की निर्मम हत्या के मामले में पत्नी संगीता देवी और उसके प्रेमी कुंदन कुमार उर्फ बजरंगी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, दोनों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मामला सिमरी थाना क्षेत्र के कमरौली गांव का है, जहां 24 जुलाई को अदालत ने रामाशीष साह के पुत्र राम कुमार साह (40) की हत्या के जुर्म में दोनों को दोषी ठहराया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह हत्या प्रेम-प्रसंग के चलते की गई थी। अभियोजन पक्ष के वकील अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि इस मामले में सत्रवाद संख्या 675/23 की सुनवाई पूरी कर अदालत ने यह फैसला सुनाया। यदि दोनों दोषी अर्थदंड का भुगतान नहीं करते हैं, तो उन्हें एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
यह घटना 21 जुलाई, 2023 की रात को हुई थी, जब राम कुमार साह अपने बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर पत्नी के पास मुर्गी फार्म पहुंचे थे। संगीता देवी, जो पांच बच्चों की मां हैं, का कुंदन दास से प्रेम प्रसंग था और वह अक्सर उसके मुर्गी फार्म पर रहती थीं। घटना के समय, राम कुमार साह के पिता को सूचना मिली कि उनके पुत्र को मुर्गी फार्म पर पिटाई की जा रही है। जब वे वहां पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि दोनों आरोपित लाठी-डंडों से राम कुमार को पीट रहे थे। इस दौरान, आरोपियों ने राम कुमार की आंखें भी फोड़ दीं, जिससे उसकी गंभीर चोटों के कारण घटनास्थल पर ही मौत हो गई।
















