Nainital: मॉल रोड पर हॉर्न बजाने पर लगेगा 1000 रुपये जुर्माना

नैनीताल में प्रशासन ने मॉल रोड क्षेत्र में एक अगस्त से हॉर्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपये का जुर्माना
नैनीताल में प्रशासन ने मॉल रोड क्षेत्र में एक अगस्त से हॉर्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने बताया कि यह कदम ध्वनि प्रदूषण को कम करने और पर्यटकों तथा नागरिकों की सुविधा के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा कि मॉल रोड पर अधिक शोर-शराबे के कारण लोग और सैलानी ठीक से घूम नहीं पाते हैं। स्थानीय लोगों को इस नियम की जानकारी दी जा चुकी है और वे इसका पालन कर रहे हैं। बाहर से आने वाले पर्यटकों तक यह सूचना पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार किया जा रहा है। रावत ने वाहन चालकों से मॉल रोड पर हॉर्न का प्रयोग नहीं करने की अपील की। प्रारंभिक दिनों में केवल प्रचार पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन लगातार उल्लंघन होने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
मॉल रोड पर हॉर्न नहीं बजाने के लिए प्रशासन ने मुनादी शुरू कर दी है। तल्लीताल से मल्लीताल मॉल रोड पर एक अगस्त से लागू होने वाले हॉर्न निषेध को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। लोगों और वाहन चालकों को नियम की जानकारी देने के लिए बैनर लगाने के बाद अब मुनादी भी शुरू कर दी गई है। पालिका के ईओ रोहिताश शर्मा ने बताया कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 21 जुलाई को हुई बैठक के निर्णय के अनुसार एक अगस्त से इस क्षेत्र में किसी भी वाहन के हॉर्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। शहर में बैनर और मुनादी के माध्यम से लोगों को नियम की जानकारी दी जा रही है ताकि एक अगस्त से इसका प्रभावी पालन सुनिश्चित किया जा सके।
















