PM-Ajay Scheme: 6 लाख तक का लोन कम ब्याज पर, जानें नियम और पात्रता

सोनीपत से एक महत्वपूर्ण समाचार सामने आया है जिसमें प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के तहत एक बैठक का आयोजन किया गया। यह योजना अनुसूचित जातिय
सोनीपत से एक महत्वपूर्ण समाचार सामने आया है जिसमें प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के तहत एक बैठक का आयोजन किया गया। यह योजना अनुसूचित जातियों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए बनाई गई है। मंगलवार को लघु सचिवालय में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद की सीईओ डॉ. अनमोल ने की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है पात्र व्यक्तियों को स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। डॉ. अनमोल ने बताया कि इस योजना का लक्ष्य युवाओं, महिलाओं और बेरोजगार व्यक्तियों को स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करना है। इसके तहत पात्र लाभार्थियों को एक से छह लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस ऋण पर सरकार द्वारा 50 हजार रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी, जिससे लाभार्थियों को आर्थिक सहायता मिलेगी। महिलाओं के लिए ऋण पर पांच प्रतिशत और पुरुषों के लिए छह प्रतिशत की रियायती ब्याज दर निर्धारित की गई है।
डॉ. अनमोल ने स्पष्ट किया कि इस योजना का लाभ केवल उन अनुसूचित जाति के परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय तीन लाख रुपये से कम है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को इस योजना का लाभ मिल सके। इसके साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि वे जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचकर अधिक से अधिक आवेदन करवाने का प्रयास करें। इससे यह सुनिश्चित होगा कि योजना का लाभ उन लोगों तक पहुंचे जो वास्तव में इसकी आवश्यकता महसूस कर रहे हैं।
















