Relief for Shopkeepers in Upper Bazaar: झारखंड HC ने दुकान सील करने पर लगाई रोक

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने अपर बाजार के दुकानदारों को एक महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। मंगलवार को हुई सुनवाई में, अदालत
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने अपर बाजार के दुकानदारों को एक महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। मंगलवार को हुई सुनवाई में, अदालत ने उन व्यवसायियों की याचिका पर विचार किया, जिन्होंने अपने ट्रेड लाइसेंस को रद करने और दुकानें सील करने के नोटिस को चुनौती दी थी। अदालत ने रांची नगर निगम को निर्देश दिया है कि वह अगली सुनवाई तक प्रार्थियों के खिलाफ कोई भी पीड़क कार्रवाई न करे। यह आदेश उन दुकानदारों के लिए एक बड़ी राहत है, जो पिछले कुछ समय से इस समस्या का सामना कर रहे थे। अदालत ने इस मामले में रांची नगर निगम से जवाब भी मांगा है, और अगली सुनवाई की तारीख आठ सितंबर निर्धारित की गई है। इस याचिका में दीपाली मार्केटिंग और अन्य छह व्यवसायियों ने हाई कोर्ट में अपील की थी।
सुनवाई के दौरान, प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता देवेश अजमानी ने अदालत को बताया कि रांची नगर निगम ने एक अगस्त को उन्हें एक नोटिस जारी किया था। इस नोटिस में कहा गया था कि उनके प्रतिष्ठान का नक्शा पास नहीं है और पार्किंग की जगह की कमी के कारण भीड़ बढ़ रही है, जिससे आम नागरिकों को परेशानी हो रही है। निगम ने यह भी कहा था कि यदि तीन दिनों के भीतर व्यापार बंद नहीं किया गया, तो दुकानों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। प्रार्थियों ने अदालत में यह भी कहा कि नगर निगम ने उन्हें पहले कोई शोकाज नहीं दिया था और न ही अपनी बात रखने का अवसर दिया गया था। इस प्रकार, उन्होंने इस नोटिस को असंवैधानिक और मनमाना बताते हुए इसे निरस्त करने की मांग की।
















