Truck Seizure Without Case: झारखंड हाईकोर्ट ने डीएमओ पर लगाया 50 हजार रुपये का जुर्माना

झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में पलामू जिला खनन पदाधिकारी (डीएमओ) पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई एक व्यावसायिक ट्रक को बिना उचित
झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में पलामू जिला खनन पदाधिकारी (डीएमओ) पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई एक व्यावसायिक ट्रक को बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के जब्त करने के मामले में की गई है। न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत ने इस मामले में कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि जुर्माने की राशि डीएमओ के वेतन से वसूल की जाए और इसे एक सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को भुगतान किया जाए। इसके साथ ही, अदालत ने छतरपुर पुलिस को आदेश दिया कि ट्रक को तुरंत छोड़ दिया जाए। यह मामला मेसर्स सिंह मर्चेंट के स्टोन चिप्स से लदे ट्रक की जब्ती से संबंधित है, जिसे बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के जब्त किया गया था।
इस मामले में याचिकाकर्ता ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने ट्रक की जब्ती को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता भरत कुमार ने अदालत में अपना पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान अदालत ने छतरपुर के अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी और पलामू के जिला खनन पदाधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया। अदालत ने अधिकारियों से पूछा कि क्या ट्रक जब्त करने के बाद इस संबंध में कोई प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अधिकारियों ने स्वीकार किया कि इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई, जिस पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई।
















