Legal Action in Sitapur Mid-Day Meal Case: प्रधानाध्यापिका और रसोइया पर मुकदमा, गिरफ्तारी की संभावना

सीतापुर के महमूदाबाद क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय छंगापुर में विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन (एमडीएम) में पानी वाली सब्जी और जली रोटी परोसने के मामले में प्रशा
सीतापुर के महमूदाबाद क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय छंगापुर में विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन (एमडीएम) में पानी वाली सब्जी और जली रोटी परोसने के मामले में प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी के आदेश पर खंड शिक्षा अधिकारी ने प्रधानाध्यापिका कल्पना वर्मा और रसोइया अनीता के खिलाफ विश्वासघात का मुकदमा दर्ज कराया है। इस मामले में दोषी पाए जाने पर दोनों को दस वर्ष तक की सजा हो सकती है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। यह कार्रवाई उस समय शुरू हुई जब सोमवार की शाम इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर. ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए बीएसए डॉ. गोरखनाथ पटेल को जांच के आदेश दिए थे। जांच के दौरान बीएसए ने विद्यालय में जाकर विद्यार्थियों और अभिभावकों से एमडीएम में हुई गड़बड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त की।
जांच के दौरान प्राप्त बयानों और स्थलीय साक्ष्यों के आधार पर यह पुष्टि हुई कि एमडीएम की गुणवत्ता में अनियमितता और कन्वर्जन कास्ट में गबन हुआ है। इसके चलते बीएसए ने प्रधानाध्यापिका को निलंबित कर दिया और रसोइया को बर्खास्त कर दिया। इसके अलावा, खंड शिक्षा अधिकारी उदय मणि को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई और एमडीएम समन्वयक बृजमोहन सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। बीएसए ने बुधवार शाम को अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी थी, जिसके बाद जिलाधिकारी ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया। गुरुवार को खंड शिक्षा अधिकारी ने मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें गिरफ्तारी का प्रावधान भी है।
















