Trump's New Tariffs Spark Outrage: 25 States File Lawsuit Against 'Illegal Tax'

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लागू किए गए नए सीमा शुल्क (टैरिफ) को लेकर अमेरिका के 25 राज्यों में हंगामा मच गया है। इन राज्यों ने ट्रंप प्रशासन के खिल
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लागू किए गए नए सीमा शुल्क (टैरिफ) को लेकर अमेरिका के 25 राज्यों में हंगामा मच गया है। इन राज्यों ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। आरोप है कि प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के फैसले की अनदेखी करते हुए नए टैरिफ को जबरदस्ती लागू किया है। यह टैरिफ पिछले महीने यूरोपीय संघ और 59 अन्य देशों पर डबल डिजिट में लगाया गया था, जिसका उद्देश्य बंधुआ मजदूरी से बने सामान के आयात को रोकना था। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ये देश इस मुद्दे पर प्रभावी कदम उठाने में विफल रहे हैं। नया टैरिफ उस समय लागू हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए अस्थायी टैरिफ की अवधि समाप्त हो रही थी। न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स ने कहा है कि प्रशासन एक बार फिर नए टैरिफ के माध्यम से आम परिवारों और व्यवसायों पर अवैध टैक्स का बोझ डालने की कोशिश कर रहा है।
इससे पहले भी ट्रंप प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लग चुका है। ट्रंप का मानना है कि भारी टैरिफ लगाने से अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। इसी सोच के तहत उन्होंने पिछले साल 1977 के 'इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट' (IEEPA) का सहारा लेकर लगभग हर देश के आयात पर भारी टैक्स लगाया था। हालांकि, इस साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि IEEPA कानून के तहत टैरिफ लगाने का अधिकार सरकार को नहीं है। इस फैसले के बाद सरकार को आयातकों से वसूला गया टैक्स वापस लौटाना पड़ा था। इसके बाद प्रशासन ने 10 प्रतिशत का अस्थायी टैरिफ लगाया था, जिसकी अवधि 24 जुलाई की आधी रात को समाप्त हो गई।
















